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प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा निदेशक से ’ट्रांसफर पॉलिसी–2024‘ को लेकर सकारात्मक मीटिंग


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प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच



दिनांक 18.06.2024 (मंगलवार) को मंच के प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय "श्री राम निवास शर्मा जी" से ’ट्रांसफर पॉलिसी–2024‘ को लेकर निम्नलिखित विषयों पर पुनः सकारात्मक मीटिंग की है, जिसके जल्दी ही सुखद परिणाम समस्त शिक्षक समाज के समक्ष होंगे।

1.  NEP–2020 में ट्रांसफर विषय के पॉइंट नंबर 5.3 के अनुसार शिक्षकों के अत्यधिक संख्या में ट्रांसफर को समाज व विद्यार्थियों के लिए हानिकारक बताते हुए, केवल किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षकों के ट्रांसफर को मान्य किया गया है।

2.  दिनांक 08.05.2024 को विभाग की विजिलेंस शाखा द्वारा जारी पत्र–क्रमांक F.DE.7/56/Admn./Misc.File/Vig./HQ/2024/1846–1851 के अनुसार शिक्षक के पद को विभिन्न प्रकार के 08 पैरामीटर्स पर पूर्णतः सही मानते हुए किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता अथवा प्रश्न–चिन्ह के दायरे से पूर्णतः बाहर रखा गया है।

3.  ट्रांसफर पॉलिसी–2024 के सही क्रियान्वन के क्रम में सबसे पहले PFC की निम्नलिखित अनियमित्ताओं  को अवश्य दूर करना होगा :--

(i) अप्रैल 2024 में सेवानिवृत हुए शिक्षकों की पोस्ट को PFC में वेकेंट शो नहीं किया गया है।

(ii) दिल्ली के अनेक विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अनेक वैकल्पिक विषयों को ऐड किया गया है किंतु उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की पोस्ट को अभी PFC में अपडेट नहीं किया गया है।

(iii) PFC जारी न होने के कारण विद्यालयों में सरपलस शिक्षकों की संख्या की जानकारी को भी अपडेट नहीं किया गया है।

यदि PFC को पूर्णतः अपडेट किए बगैर ट्रांसफर प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तो इसको व्यवस्थित करने में कम से कम 2 माह (जुलाई एवम् अगस्त) से अधिक का समय लग जाएगा, जिससे शिक्षण–अधिगम कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

4.  जिन शिक्षकों का एक ही विद्यालय में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका  हैं, उनकी सम्पूर्ण लिस्ट को विद्यालय नाम सहित MIS मॉड्यूल पर अवश्य जारी किया जाना चाहिए जिससे कि म्युचुअल एवम् सामान्य ऐच्छिक विद्यालयों की जानकारी उपलब्ध हो सके।

5.  पिछले कुछ वर्षों में जिन विद्यालयों को आपस में मर्ज किया गया है, उनके शिक्षकों के मध्य भी असमंजस की स्थिति है कि उनके कार्यकाल अवधि की गणना किस विद्यालय में जॉइनिंग के आधार पर की जाएगी।

6.  सत्र 2023–24 में फरवरी 2024 तक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी थी और लगभग  प्रतिमाह लिस्ट जारी होना ट्रांसफर–पोस्टिंग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदेह को प्रमाणित करता है।

7.  10 वर्ष की अनिवार्यता की प्रक्रिया से वृहत स्तर पर अनुमानत: 6000 नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से अतिथि शिक्षकों को भी अवश्य स्थानांतरित होना होगा। हजारों अतिथि शिक्षकों को पुनः विद्यालय आबंटित करने की प्रक्रिया जोकि नियमित शिक्षकों को विद्यालय आबंटित होने के बाद प्रारंभ होगी  विभाग का अत्यधिक समय, संसाधन एवम् ऊर्जा का क्षय करेगी और अतिथि शिक्षकों जिनको मई एवम् जून का भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ और जुलाई और अगस्त माह ट्रांसफर प्रक्रिया से रिलीविंग–ज्वाइनिंग में लग जाएगा तो मानवीय आधार पर इन शिक्षकों व इनके पारिवारिक सदस्यों से अन्याय के साथ साथ  विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया भी गंभीर रूप से लंबे समय तक प्रभावित होगी।

8.  फिजिकली चैलेंज्ड एवम् गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को 10 वर्ष की अनिवार्यता में शामिल करना मानवीय सवेदनाओं के आधार पर भी अन्यायपूर्ण है।

9.  विद्यालयों में NCC एवम् NSS के माध्यम से छात्र राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार होते हैं। इनको ANO व NSS इंचार्ज तैयार करते हैं। एक ANO की ट्रेनिंग पर विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इनके ट्रांसफर से विभाग द्वारा किए गए खर्चे के नुकसान के साथ–साथ छात्रों का भी अहित होगा। NCC व NSS इंचार्ज के महत्व को विभाग द्वारा सदैव सराहा गया है इसलिए विगत वर्ष से NCC/NSS टीचर्स को सरपलस भी नही किया जा रहा है। अतः NCC/NSS यूनिट के कुशल संचालन हेतु इनके इंचार्ज को 10 वर्ष की अनिवार्यता विषय से अवश्य मुक्त रखना चाहिए।

अतः मंच ने समस्त शिक्षक समाज के आधार पर डायरेक्टर सर से विनम्र अनुरोध किया है कि विद्यार्थियों के सतत अधिगम एवम् उनके बेहतरीन परीक्षा परिणामों हेतु ट्रांसफर पॉलिसी–2024 में 10 वर्षों की अनिवार्यता को सत्र 2024–25 के लिए पूर्णतः वैकल्पिक रखते हुए एवम् उपर्युक्त महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर संशोधित करते हुए इस सम्बंध में आवश्यक दिशा–निर्देश शीघ्र जारी किए जाएं।

*धन्यवाद*





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