*NPS कर्मचारियों* को gazatte notification 30.03.2021 द्वारा *मृत्यु* की स्थिति में परिवार के लिए या किसी कारणवश *disability* की स्थिति में अपने लिए *NPS और OPS में से चुनाव* करने का अवसर दिया गया था।
दिल्ली सरकार द्वारा 07.07.2021 में इसको endorse कर दिया गया था।NPS कर्मचारियों द्वारा इस option को exercise करने की *अंतिम तिथि 31 मार्च 2024* है। इसलिए इच्छुक NPS कर्मचारी जो उपरोक्त स्थिति में OPS का चुनाव करना चाहते हैं वह *form 1* और *form 2* भरकर अपने HOS के पास Diary करा दें।
यदि कोई कर्मचारी इस option को exercise नहीं करता है तो वह प्रत्येक स्थिति में by default NPS में ही माना जाएगा।
*प्रक्रिया*
1. कर्मचारियों को form 1 एवं form 2 के *3 सेट* बनाकर अपने HOS के पास डायरी करवाने हैं।
2. सत्यापन के बाद HOS द्वारा DDO को forward किया जायेगा।
3. तीन सेट में से एक सेट attest करने के बाद कर्मचारी को वापस दिया जाएगा। एक सेट सर्विस बुक में लगाया जाएगा और सर्विस बुक में उसकी एंट्री की जाएगी। एक सेट संबंधित PAO को भेजा जाएगा और PAO कर्मचारी के option के सम्बंध में अपेक्षित online entry करने के बाद उसको CRA (Central Recordkeeping Agency) को भेजेगा।
_*नोट:-* कर्मचारी द्वारा अपने दिए गए option को retirement से पहले कभी भी re-exercise किया जा सकता है।_
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1d5w1VPsLGflI-OTwyDPmdiwCMNctQiLj
*Attachments:-* CLICK TO DOWNLOAD FORMS
3. Common Nomination Form for Gratuity
4. Gazette Notification and related docs.
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*राजकीय निकाय*
*अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, दिल्ली प्रदेश #ABRSM*
(पूर्ववर्ती दिल्ली अध्यापक परिषद *#DAP* )
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